उत्तराखंड

सरकारी संस्थानों को हाउस टैक्स के दायरे में लाएगा नगर निगम

सरकारी संस्थानों को हाउस टैक्स के दायरे में लाएगा नगर निगम

देहरादून। नगर निगम अब ऐसे सरकारी कार्यालयों, आवासों को भी हाउस टैक्स के दायरे में लाएगा, जो नगर निगम क्षेत्र में स्थित है, लेकिन अभी तक हाउस टैक्स नहीं दे रहे है। निगम ने करीब 135 ऐसे सरकारी संस्थाओं की सूची तैयार की है, जिन्हें हाउस टैक्स के दायरे में लाना है। निगम ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैँ.

दरअसल वर्ष 2018 में नगर निगम में चालीस नए वार्ड शामिल हुए हैं। इन वार्डों में कई सरकारी ऑफिस, संस्थान और आवास भी है। पहले निगम में न होने के कारण इनसे हाउस टैक्स नहीं वसूला जाता था। लेकिन अब निगम इन सरकारी संस्थाओं, कार्यालयों को भी हाउस टैक्स के दायरे में लाएगा। निगम के मुताबिक अभी तक ऐसे 135 सरकारी संस्थान चिह्नित किए गए हैं। उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। कहा इनमें से कई ऐसे भी है जो पहले से ही नगर क्षेत्र में थे, लेकिन विभिन्न कारणों से हाउस टैक्स नहीं देते थे। इन पर हाउस टैक्स जब से वह नगर क्षेत्र में आए तब से अब तक का लगाया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त विजय चौहान ने बताया कि सभी को नोटिस भेजकर हाउस टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। इनमें से कुछ ने निगम को अपने दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए हैं।

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