उत्तराखंड

व्यवसायियों को दी खाद्य सुरक्षा के मानकों की जानकारी

व्यवसायियों को दी खाद्य सुरक्षा के मानकों की जानकारी
देहरादून।
खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य व्यवसायियों हेतु लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन
आज शिवाजी धर्मशाला में किया गया। खाद्य व्यवसायियों हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन देहरादून द्वारा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के संदर्भ में जागरूकता के लिए शिविर लगाया गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फूड सेफ्टी कंप्लायंस हेतु नोटिस भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। व्यापारियों को भी निश्चितसमय सीमा के भीतर उसका कंप्लायंस भी ऑनलाइन माध्यम से ही पोर्टल में अपलोड की सुविधा की गई है। कार्यक्रम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम एवं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई एडवाइजरी एवं नोटिफिकेशनके बारे में व्यापारियों को जानकारी दी गई। साथ ही खाद्य लाइसेंस पंजीकरण भी कराए गए। खाद्य वस्तुओं निर्माता कंपनी द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट की जांच स्वयं भी प्रत्येक 6 माह में फूड लेबोरेटरी में कराए जानी होगी। जिसके लिए 31 मार्च 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है और निर्माताओं एवं डिस्ट्रीब्यूटर को इनवॉइस एवं बिल पर फूड लाइसेंस नंबर भी अंकित करना होगा। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल महामंत्री श्री विनोद गोयल एवं आढत बाजार पीपल मंडी हनुमान चौक के व्यापारीयों ने प्रतिभाग लिया।

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