उत्तराखंड

देहरादून में फूड लाइसेंस के लिए पहले दे आधी फीस

देहरादून में फूड लाइसेंस के लिए पहले दे आधी फीस
देहरादून।
देहरादून में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की ओर से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। विभाग में लाइसेंस बनाने के लिए अब आधी फीस देनी होगी। सभी कागजातों की जांच के बाद आधी फीस बाद में देनी होगी। कारण यह है कि ताकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उनका लाइसेंस समय पर हो जाए।
खाद्य सुरक्षा विभाग प्राधिकरण की ओर से हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है। इसमें शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए कुछ नियम बने हैं। कहा गया है कि वह जब विभाग में अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो फीस का शुल्क आधा होगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस फीस दो हजार है, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत यह फीस लाइसेंस अप्लाई करने के दौरान एक हजार रुपए कर दी गई है। कारण यह है कि जब सभी तथ्यों की जांच के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही जांच में जब सब ठीक होगा तो उसके बाद ही संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान के स्वामी को सूचना दी जाएगी की बाकी एक हजार का फीस विभाग में जमा कर दें। वहीं अगर तथ्यों की जांच के बाद किसी तरह की कमी है तो संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिक्कत आ सकती है।
देहरादून शहर में तीन हजार तक हैं व्यवसायिक प्रतिष्ठान
देहरादून शहर में इस समय करीब तीन हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण विभाग में पंजीकृत है। हर साल व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण या लाइसेंस रिनुअल होता है। ऐसे में इन प्रतिष्ठानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी की गई है। विभाग की ओर से कहा गया कि समय-समय पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानो का पंजीकरण या लाइसेंस नवीनीकरण करा दे।
देहरादून के जिला अभिहित अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइड लाइन के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को लेकर राहत की बात है। अब लाइसेंस अप्लाई करने के लिए दो हजार के अलावा अब एक हजार फीस देनी होगी। लाइसेंस के लिए जो तथ्य दिए हैं। उसकी जांच के बाद सभी औपचारिकता पूरी के बाद बाकी फीस ली जाएगी।

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