बड़ी खबर: उत्तराखण्ड के सभी प्रत्याशियों को सार्वजनिक करना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड

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बड़ी खबर: उत्तराखण्ड के सभी प्रत्याशियों को सार्वजनिक करना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड

देहरादून।
विधानसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड के सभी प्रत्याशियों को अपना अपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। इस बाबत उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उम्मीदवारों के लिए ये आदेश जारी किए हैं।
राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि  चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करनी होगी। सभी प्रत्याशी इसके लिए चुनाव आयोग को एक फार्म भर के देंगे। जिसमें उनसे सम्बन्धित आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण होगा। राजनीतिक दलों की ओर से भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एचीवमेंट है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। उम्मीदवारों को कैंपेन पीरियड के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन बार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े विवरण का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। डीईओ द्वारा इसकी रिपोर्ट संकलित की जायेगी। सीईओ के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स की प्रक्रिया का सभी को अनुसरण करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है।

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