
नैनीताल । हल्द्वानी के काठगोदाम से दमुआदुंगा तक नहर एवं नालों के ऊपर हुए अतिक्रमण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले की वास्तविकता जानने के लिए आगामी 24 फरवरी को नैनीताल जिलाधिकारी को सुबह सवा 10 बजे अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई आने वाले सोमवार को होगी।
दरअसल, काठगोदाम और दमुआदुंगा के कुछ लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों ने प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण कर मकान और दुकानें बना ली है। आगे जनहित याचिका में कहा है कि हल्द्वानी के काठगोदाम से लेकर दमुआदुंगा तक प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण किया गया है। नाले के ऊपर अतिक्रमण किए जाने से बरसात के दौरान आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही सड़कों पर जलभराव की समस्या से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नालों में किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। ताकि, बरसात के दौरान आसपास रहने वाले लोगों को सडकों पर जलभराव और बाढ़ जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। आज मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने नैनीताल डीएम वंदना को कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है। ऐसे में डीएम को 24 फरवरी को सुबह 10.15 बजे अपना पक्ष रखना होगा। बता दें कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या आम हो जाती है। जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हादसे बी होते हैं।