उत्तराखंड

राहत: उत्तराखंड में अब नजूल भूमि पर मिलेगा अधिकार

देहरादून।
नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने ख़ुशी जाहिर की है। कहा कि अब राज्य में नजूल भूमि पर उन लोगों को अधिकार मिलेगा, जो नजूल भूमि में लंबे समय से रह रहे हैं।
बंशीधर भगत ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देवस्थानम के बाद नजूल प्रकरण का भी समाधान हो गया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख रही है। भगत ने बताया कि 2018 में हमारी सरकार ने कैबिनेट में नजूल भूमि का जो प्रस्ताव पास किया था, उसका शासनादेश होने से पूर्व ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब नजूल भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का अध्ययन कर उसमें राहत प्रदान की है। आगामी 6 दिसंबर को हम इस मामले को कैबिनेट में पास कर आगामी विधानसभा सत्र में अध्यादेश ला कर प्रदेश में नजूल भूमि एक्ट लागू करेंगें। जिससे उत्तराखंड के हजारों परिवारों को जो सालों से नजूल भूमि पर रह हैं परंतु मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, इस एक्ट के पास होने के बाद उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। जिससे भूमिधरी का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ अब मिल सकेगा।

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